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भारत में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर नए नियम लागू

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भारत में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। एक बड़े घटनाक्रम में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है।

 

जारी निर्देशों के अनुसार अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और सभी स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ के आधिकारिक छह अंतरों वाले संस्करण का गायन अनिवार्य किया गया है। यह संस्करण 3 मिनट 10 सेकंड (190 सेकंड) का होगा। यह नियम तिरंगे के ध्वजारोहण के दौरान भी लागू होगा।

 

सरकार द्वारा जारी 10 पन्नों के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ दोनों गाए या बजाए जाने हों, तो सबसे पहले ‘वंदे मातरम्’ प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ‘जन गण मन’ गाया जाएगा।

 

निर्देशों के अनुसार, ‘वंदे मातरम्’ के गायन या वादन के समय उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा।

 

सरकार ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का वादन नागरिक सम्मान समारोहों (Civil Investitures) और उन अन्य कार्यक्रमों में भी किया जाएगा, जिनमें राष्ट्रपति उपस्थित हों।

 

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ कब गाया य /प्रस्तुत किया जाएगा

 

तिरंगे के ध्वजारोहण के समय

 

औपचारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के समय

 

राष्ट्रपति के राष्ट्र को संबोधन से पहले और बाद में

 

आधिकारिक छह अंतरों वाला संस्करण, जिसकी अवधि 190 सेकंड होगी

 

राज्य स्तरीय औपचारिक समारोहों में राज्यपाल या उपराज्यपाल के आगमन और प्रस्थान के समय

 

नागरिक सम्मान समारोहों में

 

जब राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाया जाए

 

इन नए नियमों के साथ सरकार ने राष्ट्रीय गीत के सम्मान और औपचारिक प्रस्तुति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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